टैक सीजी न्यूज़ में कई बार समाचार माध्यम के से प्रकाशित कराया गया था की संभाग में आवारा पशुओं का दिन प्रतिदिन आतंक तथा दुर्घटना के शिकार होते हैं जिसके तहत अब उसका असर देखने को मिल रहा है जिसके तहत शहडोल संभाग के शहडोल कलेक्टर द्वारा जिले के राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर वर्षों के विचरण से होने वाली जनहानि भाग पानी को रोकने के लिए राजमार्गों के समीपस्थ नगर पालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में नगर पालिका अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक पशुपालन विभाग के संबंधित संस्था के क्षेत्राधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का संयुक्त दल गठित करते हुए आदेशित किया है कि दल क्षेत्र अंतर्गत राजमार्गों पर प्रतिदिन सायं भ्रमण कर विचरण कर रहे गोवंश को नजदीकी गौशाला में प्रतिस्थापन की कार्यवाही करेंगे तथा विचलित गोवंश के पशु मालिक को समझाएं देंगे कि उनके गोवंश से जनहानि वापस व हानि हो सकती है उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि गोवंश को रात में अपने घर पर बांध कर रखें अन्यथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं आईपीएस की धारा 429 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसमें छह माह की सजा एवं ₹2000 जुर्माने का प्रावधान होगा इस आदेश के पालन होने से न केवल पशु जनधन की हानिन होगी बल्कि लोगों को दुर्घटना से भी बचाया जा सकता है ऐसा आदेश पारित हुआ है जिससे संभव के समस्त लोगों को अति शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है तथा समस्त कर्मचारी की निर्देशित किया गया है वह आदेश का पालन करते हुए तत्काल हादसों में नियंत्रण को रोकने में मदद करें टैक्सी जी न्यूज़ संभव प्रमुख महेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए समाचार पत्र के माध्यम से मांग उठाई थी जिसका पालन धीरे-धीरे होना प्रारंभ हो गया है
