राज्य सूचना अयोग का आदेश बताकर ग्राम पंचायत परसवार सचिव उड़ा रहा है सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धाज्जियां महेन्द्र श्रीवास्तव

म0प्र0 राज्य सूचना आयोग के आदेश क्रं0 ए 6809/21 दिनांक 27/05/22 का आदेश जो श्रीमान राज्य सूचना आयोग भोपाल का बताकर ग्राम पंचायत परसवार की जनता को गुमराह कर नकल न देकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है जबकि यह आदेश क्रं0 एवं दिनांक यह सभव हो ही नही सकता जिस पर आदेश क्रं0 में सन 21 लिखा और दिनांक 27/05/22 के द्वारा वंछित जानकारी 2005 की धारा 6 (1) के अनुरूप न होने से अमान्य किया जाता है सचिव के द्वारा यह भी मौखिक रूप से बताया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में एक से अधिक बिंदु पर जानकारी नही दी जा सकती है जो सचिव के कार्य्रप्रणाली उचित नही है सूचना के अधिकार केतहत ग्राम पंचायत परसवार के ग्राम सभा दिनांक 2 एवं 3 अक्टूम्बर को महापुरूष के गांधी जी के जयंती पर ग्राम सभा का आयोज पुरे प्रदेश में सम्पन हुआ उसी के तहत ग्राम पंचायतों में भी सम्पन हुआ जिसके नकल की सत्य प्रति लेने के लिए तथा दो अन्य मुदों पर जो कि तत्काल के है उसपर सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया जिस पर सचिव के द्वारा मनमानी ढ़गसे जानकारी न देकर उल्टा फर्जी आदेश बताकर गुमराह करताहै साथ ही ग्राम पंचायत में सोख्ता का निर्माण में भी भारी अनियमिता बर्ती जा रही है वह भी महिला पंच पतियों के सहयोग से जबकि माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री म0प्र0 सरकार का सक्त ओदश है कि महिला पंंच पतियों का कोई भी कार्य में हस्ताक्षेप नही होना चाहिए इस सबके वावजूद भी सचिव सभी आदेशों की उड़ा रहा है धाज्जियां क्या अनुपपूूर जिला कलेक्टर इस सचिव पर कार्यवाही कर पायेगें या फिर इसी तरह से सचिव की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ने में मदद मिलेगी टैक सी जी न्यूज के संभाग प्रमुख महेन्द्र श्रीवास्तव निवासी मौहरी के द्वारा उच्च अधिकारियों से तत्काल मांग की गई हैकि ऐसे सचिव पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये या फिर ग्राम सभा का आयोजन बंद हो जिस पर ग्राम की जनता को उसका नकल लेने का अधिकार न हो